-पंकज कुमार को आजीवन कारावास और 75 हजार का जुर्माना
फिरोजाबाद। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई है। थाना लाइनपार में दर्ज हत्या और लूट के मामले में आरोपी पंकज कुमार को न्यायालय ने दोषी करार दिया है। न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा के साथ 75 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
मामला थाना लाइनपार में वर्ष 2002 में दर्ज हुआ था। आरोपी पंकज कुमार, जो टूंडला के शिवनगर राजपूत कॉलोनी का निवासी है, के खिलाफ धारा 302, 394 और 411 के तहत मामला दर्ज किया गया था। उत्तर प्रदेश के डीजीपी द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल ने प्रभावी पैरवी की। पुलिस ने मामले में ठोस साक्ष्य जुटाए। अभियोजक नरेंद्र राठौर और कोर्ट पैरोकार कांस्टेबल चंद्रेश के विशेष प्रयासों से आरोपी को सजा दिलाई जा सकी।
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