-हत्या के प्रयास में 10 साल, चोरी में 4 साल 8 माह की कैद
फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश के डीजीपी द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत दो अलग-अलग मामलों में दो अभियुक्तों को सजा सुनाई गई है।
पहले मामले में थाना रजावली में दर्ज मुकदमा संख्या 350/22 में अभियुक्त राजू उर्फ राजेश को एडीजे-02 की अदालत ने दोषी पाया। उस पर धारा 307, 325, 504 और 506 के तहत मामला दर्ज था। कोर्ट ने उसे 10 साल का कारावास और 25 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया। राजू भोडेला, थाना रजावली का निवासी है। दूसरे मामले में थाना टूंडला में दर्ज दो अलग-अलग मुकदमों में अभियुक्त शिवा को दोषी करार दिया गया। मुकदमा संख्या 258/20 और 133/20 में धारा 380, 411, 454 और 457 के तहत मामला दर्ज था।
कोर्ट ने शिवा को 4 साल 8 माह का कारावास सुनाया। शिवा हिमांयुपुर, थाना दक्षिण का निवासी है। दोनों मामलों में मॉनिटरिंग सेल ने प्रभावी पैरवी की। पहले मामले में अभियोजक अवधेश शर्मा और कोर्ट पैरोकार संदीप कुमार का योगदान रहा। दूसरे मामले में अभियोजक भईया प्रेमचंद और कोर्ट पैरोकार हेड कांस्टेबल अजय कुमार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
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