फिरोजाबाद: अधिवक्ता पर जानलेवा हमाला करने वाले को सात वर्ष का कारावास
फिरोजाबाद। जनपद न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश ने 14 वर्ष पूर्व कोर्ट जाते समय अधिवक्ता को गोली मारने के मामले में एक अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए सात वर्ष की सजा सुनाई है और 20 हजार रुपये के अर्थदंड लगाया है। दोषी की मां को साजिश रचने के मामले में दोषमुक्त करार दिया है।
थाना उत्तर में 28 जनवरी 2011 को कमलेश निवासी जैननगर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपने चाचा आनंद के साथ पैदल कोर्ट जा रहे थे। वे महावीर नगर पेट्रोल पंप के पास पहुंचे थे। तभी पीछे से बाइक से अरुण व देवेंद्र निवासीगण हिमांयूपुर, थाना दक्षिण व एक अन्य हमलावर पीछे से आए और तमंचे से गोली मार दी।
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विवेचक ने मामले की जांच के बाद अरुण और उसकी मां राजकुमारी के विरोध जानलेवा हमला और साजिश रचने की धारा में आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायालय संख्या दो के न्यायाधीश सर्वेश कुमार पांडेय की कोर्ट में हुई।
अभियोजन की तरफ से एडीजीसी अवधेश कुमार शर्मा ने पक्ष रखा। न्यायालय ने साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर अरुण को दोषी पाया। वहीं उसकी मां राजकुमारी को दोषमुक्त करार दिया।
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