फिरोजाबाद: बलात्कार के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
फिरोजाबाद। एसएसपी के निर्देशन में चलाएं जा रहे ऑपरेशन कन्विशन अभियान में विद्वान न्यायाधीश ने बलात्कार के एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 40 हजार रू. का जुर्माना लगाया है। थाना लाइनपार में वर्ष 2024 में दर्ज हुए मुकदमें धारा 376 डी, 5/6 पॉक्सों एक्ट के अभियुक्त अंकित कुमार पुत्र पप्पू उर्फ ब्रजेश निवासी आजाद नगर थाना लाइनपार को विद्वान न्यायाधीश ने दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाकर 40 हजार का जुमार्ना लगाया है। सजा दिलाने के अभियोजक अवधेश भारद्वाज, पेरोकार शैलेश कुमार का योगदान रहा।
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