फिरोजाबाद: बालिका के साथ दुष्कर्म का प्रयास के आरोपी को 20 वर्ष का कारावास
फिरोजाबाद। एसएसपी के निर्देशन में चलाएं जा रहे कन्विशन अभियान एवं मिशन शक्ति द्वारा की जा रही कार्यवाही में विद्वान न्यायाधीश ने ठोस साक्ष्यों के आधार पर नाबालिंग बालिका के साथ गलत काम करने, जान से मारने की धमकी देने वाले अभियुक्त बीस वर्ष की सजा सुनाते हुए, 32 हजार रू. जुर्माना लगाया है।
थाना नसीरपुर के गांव नानेमऊ निवासी बंटू पुत्र वीरेंद्र ने पड़ोसी की नाबालिंग बालिका के साथ गलत कार्य करने का प्रयास किया। चीखने पर बंटू मौके से भाग गया था। जिसकी रिर्पोट 14 अप्रैल 2025 को कराई थी। पुलिस ने चार दिन में अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस द्वारा की गई ठोस पैरवी व साक्ष्यों के आधार पर विद्वान न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त बटू को बीस वर्ष की सजा सुनाते हुए 32 हजार रू. का जुर्माना लगाया है।
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