फिरोजाबाद: छेड़खानी के आरोपी को चार वर्ष का कारावास
फिरोजाबाद। एसएसपी के निर्देशन में चलाएं जा रहे कर्न्विेशन अभियान में पांच वर्ष पूर्व महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाले एक आरोपी को विद्वान न्यायाधीश ने ठोस साक्ष्य और सबूतों के आधार पर ठोसी ठहराते हुए चार वर्ष की सजा सुनाकर सात हजार रू. जुर्माना किया है। थाना टूंडला में वर्ष 2020 में धारा 354 डी, 504, 506 पॉक्सों एक्ट के मुकदमें में आरोपी मोंटी पुत्र सुखदेव निवासी बिहारी बिलास टूंडला को अपर सत्र न्यायाधीश/अपर विशेष न्यायाधीश पॉक्सों एक्ट 03 राजीव ंिसह ने मुकदमें की सुनवाई करते हुए अभियुक्त मोंटी को दोषी ठहराते हुए चार वर्ष की सजा सुनाई है। सात हजार रू. का अर्थदंड लगाया है। सजा दिलाने में अभियोजक अजमोद कुमार, कोर्ट पेरोकार प्रमोद कुमार का सहयोग रहा।
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