फिरोजाबाद: गैंगस्टर के आरोपी को छह वर्ष दस माह का कारावास
फिरोजाबाद। एसएसपी के निर्देशन मे चलाएं जा रहे पुलिस कन्विक्शन अभियान में ठोस पैरवी और साक्ष्यों के आधार पर विद्वान न्यायाधीश ने गैंगस्टर के अभियुक्त छह वर्ष दस माह का कारावास सुनाते हुए बीस हजार रू का जुर्माना लगाया है।
थाना सिरसागंज में दो वर्ष पूर्व दर्ज मुकदमें धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त हाजी उर्फ मौहम्मद इमाम उर्फ दिलशाद, उर्फ राजू पुत्र मौहम्मद शरीफ निवासी आलकलॉ थाना कैराना जिला शामली को एडीजे नौ ने ठोस साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को छह वर्ष दस माह का कारावास की सजा सुनाई है। वहीं बीस हजार के अर्थदंड लगाया है। सजा दिलाने में अभियोजक मुरारीलाल लोधी, पैरोकार गोपीचंद्र का सहयोग रहा।
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