फिरोजाबाद: घर बहलाकर बालिका से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास
फिरोजाबाद। एसएसपी के निर्देशन चलाएं जा रहे अपराध कर्न्विेशन अभियान में एक युवती को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने, उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को विद्वान न्यायाधीश ने ठोस व साक्ष्य सबूतों के आधार पर आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए एक लाख रू. जुर्माना किया है। थाना उत्तर क्षेत्र में 29 मार्च 2024 को सुबह दस बजे एक युवती बैंक गई थी। जो नहीं लौटी थी, जिसका मुकदमा धारा 363 के अंतर्गत दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना के दौरान एक अभियुक्त राकेश पुत्र सेवाराम निवासी गगन बिहार भोपुरा गली नं.2 थाना साहिवाबाद जनपद गाजियाबाद को गिरफ्तार किया था। विवेचना में तीन धाराएं और बढ़ाकर 16 मई को आरोप पत्र न्यायालय पेश कर दिया था। न्यायाधीश करूणा सिंह ने मामले की सुनवाई करते हुए ठोस साक्ष्य सबूतों के आधार पर आरोपी राकेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए एक लाख रू. का अर्थदंड लगाया है। मुकदमें के विवेचक उपनिरीक्षक जितेंद्र पाल, अभियोजक संजीव शर्मा, कोर्ट पेरोकार चंद्रेश का सहयोग रहा।
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