फिरोजाबाद: नौ वर्ष पूर्व हुई छेडखानी के मामले में आरोपी को चार वर्ष का कारावास
फिरोजाबाद। एसएसपी के निर्देशन में चलाएं जा रहे ऑपरेशन कर्न्विेशन अभियान में ठोस साक्ष्य सबूतों के आधार पर नौ वर्ष पूर्व हुई छेड़खानी, मारपीट के मुकदमें के आरोपी को विद्वान न्यायाधीश ने चार वर्ष की सजा सुनाकर 11 हजार रू. का जुर्माना किया है। थाना जसराना में वर्ष 2016 में मारपीट, छेड़खानी का मुकदमा 452, 354, 506 का मुकदमा दर्ज हुआ था। जिसमें आरोपी रूपराम पुत्र ठाकुरदास निवासी अर्तुरा थाना जसराना के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हुआ था। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी कोर्ट नवनीत गिरी ने मुकदमें की सुनवाई करते हुए ठोस साक्ष्य सबूतों के आधार पर अभियुक्त को चार वर्ष का कारावास की सजा सुनाते हुए 11 हजार रू. जुर्माना लगाया है। सजा दिलाने में अभियोजक नरेंद्र सिंह सौंलकी, पेरोकार जगदीश का योगदान रहा।
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