फिरोजाबाद: ताऊ की हत्या करने वाले भतीजे को आजीवन कारावास
फिरोजाबाद। एसएसपी के निर्देशन में चलाएं जा रहे ऑपरेशन कर्न्वेशन अभियान में विद्वान न्यायाधीश ने दो बीघा जमीन की खातिर कुल्हाड़ी से हमला कर ताऊ की हत्या करने के आरोपी भतीजे को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 50 हजार रुपये के जुर्माना लगाया है।
थाना जसराना के गांव पचवा निवासी वादी दीपक राघव ने दर्ज कराई रिपोर्ट मे बताया कि बाबा राजबहादुर सिंह ने अपने हिस्से की जमीन में से एक जून 2020 को दो बीघा जमीन उसके नाम किया था, जिसका विरोध उनके सगे भतीजे रामू सिंह ने तहसील में बैनामा के समय किया था। तहसील से जब वह घर लौटे तो बाबा को बाहर वाले कमरे में खाना खिला कर लिटा दिया, थोड़ी देर बाद दोपहर 2.30 बजे चीख पुकार होने पर वह अपनी पत्नी और पिताजी के साथ कमरे में से बाहर आए तो देखा कि रामू सिंह कुल्हाड़ी से बाबा राजबहादुर सिंह पर प्रहार कर रहा था।
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लोगों को बाहर आते देख वह भाग गया। बाबा की मृत्यु हो गई थी। विवेचक ने रामू सिंह के चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की। मामले की सुनवाई एडीजे एवं त्वरित न्यायालय कोर्ट संख्या दो के न्यायाधीश विमल वर्मा की कोर्ट में हुई। अभियोजन की तरफ से एडीजीसी क्राइम अजय कुमार यादव ने पक्ष रखा। न्यायालय ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क, साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर रामू सिंह को दोषी ठहराते आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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