फिरोजाबाद। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बच्चों एवं किशोर-किशोरियों को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पाक्सों एक्ट) के प्रावधानों तथा बाल संरक्षण संबंधी कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से विशेष जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया।
इसी क्रम में कस्तूरबा गांधी विद्यालय में अभियान का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव योगेश शिवा ने छात्राओं को पॉक्सों अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों, बाल सुरक्षा एवं उनके विधिक अधिकारों की जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को बताया कि 18 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक व्यक्ति को कानून की दृष्टि से बालक माना जाता है तथा बच्चों से संबंधित यौन अपराधों के मामलों में पॉक्सो अधिनियम के विशेष प्रावधान लागू होते हैं। साथ ही, किसी भी विपरीत अथवा संकटपूर्ण परिस्थिति में उपलब्ध विधिक सहायता एवं सहायता तंत्र का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया।
अभियान का प्रमुख उद्देश्य बच्चों एवं किशोरों को कानून के प्रति जागरूक करना, उन्हें अपने अधिकारों एवं सुरक्षा के उपायों की जानकारी देना तथा बाल यौन शोषण एवं अन्य संबंधित अपराधों की रोकथाम के लिए कानूनी जागरूकता को मजबूत करना है। अभियान के माध्यम से विद्यालयों में केवल कानून की जानकारी ही नहीं, बल्कि बच्चों को अपनी सुरक्षा, व्यक्तिगत सीमाओं, अधिकारों एवं आवश्यकता पड़ने पर सहायता प्राप्त करने के तरीकों के प्रति भी संवेदनशील किया जा रहा है।









