फिरोजाबाद: विधिक जागरूकता शिविर में छात्र-छात्राओं को बताए गए कानूनी अधिकार और योजनाएं

फिरोजाबाद। आगामी 13 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव अतुल चैधरी के निर्देशन में शुक्रवार को छिंगामल बाग स्थित सर्वोदय क्लासेस में एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को लोक अदालत की कार्यप्रणाली, उसके लाभ और उससे जुड़े कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक  किया।

पराविधिक स्वयंसेवक कल्पना राजौरिया ने छात्र-छात्राओं को बताया कि लोक अदालत आम जनता के लिए सुलभ और त्वरित न्याय प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इसमें वादों का निस्तारण आपसी सहमति से किया जाता है और इससे न्यायिक प्रक्रिया में समय, श्रम और धन की बचत होती है।

उन्होंने बताया कि लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के वादों जैसे बिजली बिल, पानी का बिल, बैंक ऋण, पारिवारिक विवाद, चेक बाउंस आदि का निस्तारण बिना फीस लिए किया जाता है। साथ ही फैसले की कोई अपील नहीं होती, जिससे निर्णय अंतिम और प्रभावी होता है। इसके अतिरिक्त कल्पना राजौरिया ने महिला सुरक्षा, 1090 हेल्पलाइन, कन्या सुमंगला योजना, विवाह अनुदान और श्रमिक कल्याण योजनाओं की भी जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि कैसे ये योजनाएं समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने में सहायक हैं और विद्यार्थियों से अपील की कि वे इस जानकारी को अपने परिवार तक भी पहुंचाएं। सर्वोदय क्लासेस की डायरेक्टर प्रियंका जैन ने कार्यक्रम के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आज के समय में युवाओं को कानून और अपने अधिकारों के प्रति सजग होना जरूरी है, ताकि वे समाज में बदलाव का आधार बन सकें।