-डेढ़ लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया, अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास
फिरोजाबाद। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत प्रभावी पैरवी के चलते एनडीपीएस एक्ट के मामले में दोषी अभियुक्त को न्यायालय ने 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 1.50 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे-08) रमेश चंद्र की अदालत ने थाना उत्तर में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 968/2023, धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के मामले में सुनवाई करते हुए रियाजुद्दीन उर्फ बिरयानी पुत्र मेहराजुद्दीन, निवासी कोहिनूर रोड, थाना रामगढ़, फिरोजाबाद को दोषी करार दिया। पुलिस के अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते दोषी को सजा दिलाने में सफलता मिली। अभियुक्त को सजा दिलाने में अभियोजक प्रदीप चौहान, विवेचक उपनिरीक्षक अनुज चौहान और कोर्ट पैरोकार कांस्टेबल चंद्रेश कुमार का विशेष योगदान रहा।






