फिरोजाबाद: बच्चों को पॉक्सो कानून और सुरक्षित-असुरक्षित स्पर्श की दी जानकारी

फिरोजाबाद। बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने तथा उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, की सचिव योगेश शिवा के दिशा-निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष विधिक जागरूकता अभियान के अंतर्गत एसबीबीएस विद्या मंदिर, दौलतपुर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजित किया गया।

पराविधिक स्वयंसेवक अश्वनी कुमार राजौरिया ने बच्चों को पॉक्सो अधिनियम, 2012 के प्रावधानों की जानकारी देते हुए कहा कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से पॉक्सो कानून बनाया गया है। उन्होंने बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति गलत तरीके से छूने, अश्लील व्यवहार करने, डराने-धमकाने अथवा किसी अनुचित गतिविधि के लिए मजबूर करता है तो ऐसी घटना को छिपाना नहीं चाहिए, बल्कि तत्काल माता-पिता, शिक्षक अथवा किसी भरोसेमंद व्यक्ति को इसकी जानकारी देनी चाहिए। बच्चों ने कानूनी अधिकारों एवं सुरक्षा से संबंधित विभिन्न प्रश्न भी पूछे, जिनका सरल भाषा में समाधान किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य हरेन्द्र सिंह यादव, लवी यादव, सपना, रिचा यादव, गुंजन, अन्नू कुमारी, दुर्गेश आदि मौजूद रहे।

Ravi Kumar
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