फिरोजाबाद: बच्चों व माताओं को दी पॉक्सो कानून की जानकारी

फिरोजाबाद। बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा और उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव योगेश शिवा के निर्देश्न में चलाए जा रहे विशेष विधिक जागरूकता अभियान के तहत उच्च प्राथमिक विद्यालय कटरा पठानान में जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इसमें विद्यालय के बच्चों के साथ उनकी माताओं ने भी प्रतिभाग किया।

पराविधिक स्वयंसेविका कल्पना राजौरिया ने बच्चों और माताओं को पॉक्सो अधिनियम, 2012 के प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा देने के लिए पॉक्सो कानून बनाया गया है। बच्चों को समझाया गया कि कोई व्यक्ति गलत तरीके से छूने, अश्लील व्यवहार करने, डराने-धमकाने या किसी अनुचित गतिविधि के लिए मजबूर करे तो इसे छिपाने के बजाय तत्काल माता-पिता, शिक्षक या किसी भरोसेमंद व्यक्ति को इसकी जानकारी दें।

उन्होंने बच्चों को सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श की पहचान, अपनी निजी सीमाओं की समझ और किसी असहज परिस्थिति में स्पष्ट रूप से विरोध करने के बारे में भी बताया। माताओं को भी बच्चों के व्यवहार में अचानक होने वाले बदलावों पर ध्यान देने और उनके साथ खुलकर बातचीत करने के लिए जागरूक किया गया। पीएलवी अश्वनी राजौरिया ने कहा कि बच्चों को कानून की जानकारी होने से वे अपने अधिकारों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और किसी भी गलत स्थिति में मदद मांगने का साहस कर सकते हैं। अभिभावकों को भी बच्चों के प्रति विश्वासपूर्ण वातावरण बनाने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान सेवा पथ जनकल्याण समिति की राष्ट्रीय सचिव सीमा गुप्ता, कोषाध्यक्ष योगेंद्र प्रकाश जैन, मोहित चतुर्वेदी, अमित मिश्रा आदि मौजूद रहे।

 

Ravi Kumar
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