फिरोजाबाद। एसएसपी के निर्देशन में चलाएं जा रहे कर्न्विेशन अभियान में विद्वान न्यायाधीश ने ठोस सबूतों, साक्ष्यों के आधार पर पांच वर्ष पूर्व हुए मुकदमें के आरोपी को दस वर्ष की सजा सुनाकर 23 हजार रू. का जुर्माना किया है। थाना सिरसागंज में वर्ष 2020 में धारा 304, 504, 506 के अभियुक्त दौलतराम पुत्र श्रीपाल निवासी नगला रामसुख थाना सिरसागंज को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मुकदमें के सुनवाई करते हुए न्यायालय पॉक्सों-3 के न्यायाधीश ने पुलिस द्वारा की गई प्रभावी पैरवी, ठोस साक्ष्य, सबूतों के आधार पर ठोसी ठहराते हुए दस बर्ष की सजा सुनाते हुए 23 हजार रू. का जुर्माना किया है।
फिरोजाबाद: पांच वर्ष पूर्व हुई हत्या के आरोपी को दस वर्ष की सजा
