फिरोजाबाद: दहेज हत्या के आरोपी का आजीवन कारावास

फिरोजाबाद: दहेज हत्या के आरोपी का आजीवन कारावास

फिरोजाबाद। एसएसपी के निर्देशन में चलाएं जा रहे कन्विशन अभियान में चार वर्ष पूर्व दहेज के कारण महिला की हत्या के मामले में विद्वान न्यायधीश ने ठोस सबूत और साक्ष्यों के आधार पर मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए बीस हजार रू का जुर्माना किया है। 

थाना नारखी के गांव बछगांव निवासी एक युवती ने अभियुक्त रंजीत पुत्र रामवीर सविता के साथ सात जनवरी 2020 को प्रेम विवाह किया था। तभी से वह अलग रहते थे, शादी के बाद रंजीत व उसके परिजनों ने दहेज की मांग शुरू कर दी। पूर्ण न होने पर ज्योंति का प्रताड़ित करते थे। 19 मार्च 2021 को ज्योति की ससुरालियों ने गला दबाकर हत्या कर दी थी। शव को फांसी के फंदे पर लटका दिया था। जिसकी रिपोर्ट मृतका की मॉ ने 20 मार्च 2021 को धारा 498ए, 304बी, व 3/4 दहेज अधिनियम एक्ट के तहत कराई थी।

विवेचना अधिकारी सीओ टूंडला ने विवेचना के दौरान मृतका के पति रंजीत पुत्र रामवीर एक अभियुक्ता सांस शीला देवी पत्नी रामवीर को गिरफ्तार किया था। न्यायलय में चार्ज शीट दाखिल होने के बाद मुख्य अभियुक्त रंजीत को विद्वान न्यायधीश सबूत और साक्ष्यों के आधार पर दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाकर 20 हजार रू का जुर्माना किया है। सजा दिलाने में कोर्ट पेरोकार देवेंद्र ंिसह, अभियोजक अजय यादव का सहयोग रहा।