फिरोजाबाद। बीहड़ में टीले पर अवैध तमंचा फैक्ट्री संचालित करने के मामले में एक आरोपी को विद्वान न्यायाधीश ने दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष की सजा सुनाकर 15 हजार रुपये के जुर्माना किया है। थाना लाइनपार क्षेत्र में चार फरवरी 2022 को उननिरीक्षक शिव कुमार उपाध्याय को नयाबांस की ओर जाने वाले रोड रेलवे लाइन के पार खंडहर के ऊपर बीहड़ में टीले पर बनी कोठरी में अवैध तमंचा फैक्ट्री संचालित होने की सूचना मिली थी। इस पर पुलिस ने घेरेबंदी कर राकेश निवासी संतनगर, लाइनपार को तमंचा बनाते हुए पकड़ लिया था। विवेचना के बाद राकेश के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-दो विमल वर्मा ने आरोपी राकेश को ठोस साक्ष्य और सबूतो के आधर पर दस वर्ष की सजा सुनाकर 15 हजार का जुर्माना लगाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी क्राइम अजय कुमार यादव ने पक्ष रखा।
