फिरोजाबाद: इंडियन बैंक के क्लर्क को आजीवन करावास, पांच अन्य को दस-दस वर्ष की सजा

- इंडियन बैंक में एक करोड़ 97 लाख रू के गबन के मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला

फिरोजाबाद: इंडियन बैंक के क्लर्क को आजीवन करावास, पांच अन्य को दस-दस वर्ष की सजा

फिरोजाबाद। एसएसपी के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान में 6 माह पूर्व इंडियन बैंक जसराना में ग्राहकों के खातों से धोखाधड़ी करने वाले अभियुक्तों को विद्वान न्यायाधीश ने ठोस साक्ष्यों के आधार पर आधा दर्जन अभियुक्तोें सजा सुनाई है। जिनमें एक को आजीवन कारावास, पांच को 10-10 वर्ष की सजा सुनाते हुए 10 लाख 55 हजार रू का जुर्माना किया है।

इंडियन बैंक के अंचल प्रमुख आगरा तरूण कुमार पुत्र ओमेन्द्र सिंह ने थाना जसराना में तहरीर दी कि पूर्व शाखा प्रबंधक राघवेन्द्र सिंह, क्लर्क जयप्रकाश सिंह द्वारा इंडियन बैंक शाखा जसराना में अपने पद पर रहते हुए ग्राहकों के विभिन्न खातों से धोखाधड़ी करते हुए एक करोड़ 85 लाख 97 हजार 900 रू से अधिक का गबन कर अपने पद का दुरू प्रयोग किया है। पुलिस ने राघवेन्द्र और जयप्रकाश के खिलाफ धोखाधडी की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया।

विवेचना अधिकारी, बरिष्ठ उपनिरीक्षक मुनेश कुमार ने विवेचना के दौरान आठ अन्य अभियुक्तों को दोषी ठहराया जिसमें आकाश, बीरबहादुर, प्रवीन कुमार, कुंवर पाल, रवीश, सोमिल, सुखदेव, नीलेश के नाम प्रकाश में आए पुलिस ने जयप्रकाश्स सिंह, आकाश, बीरबहादुर, प्रवीन और कुंवर पाल को 31 मार्च को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सुखदेव को 12 अप्रैल को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पुलिस ने 172 दिनों में विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश कर दिया।

विद्वान न्यायाधीश ने मुकदमें की सुनवाई करते हुए ठोस साक्ष्य और सबूतों के आधार पर क्लर्क जयप्रकाश सिंह पुत्र अमर सिंह निवासी शक्ति नगर थाना टूंडला को आजीवन कारावास, पांच लाख 50 हजार का जुर्माना, अन्य अभियुक्तों प्रवीन कुमार पुत्र कुंवरपाल निवासी भेंडी थाना जसराना, कुंवरपाल पुत्र नबाब सिंह, आकाश पुत्र सहेन्द्र निवासी कोठीपुरा थाना जसराना, बीरबहादुर पुत्र ओमप्रकाश निवासी शिव नगर कचहरी रोड मैनपुरी, सुखदेव पुत्र छोटे लाल निवासी शक्ति नगर थाना टूंडला को 10-10 वर्ष की सजा सुनाते हुए जुर्माना किया है। सजा दिलाने में अभियोजक अवधेश शर्मा, कोर्ट पैरोकार जगदीश तोमर का सहयोग रहा।