फिरोजाबाद: सुप्रीम कोर्ट से फिरोजाबाद के ग्लास उद्योगों को बड़ी राहत, छह साल पुराना मामला खत्म

-वर्ष 2020 से लंबित आवेदनों का निस्तारण, पुराने विस्तार पर नहीं दिया कोई प्रतिकूल आदेश

फिरोजाबाद। शहर के ग्लास उद्योगों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। वर्ष 2020 में दाखिल किए गए उन आवेदनों का सुप्रीम कोर्ट ने निस्तारण कर दिया है, जिनमें ग्लास उद्योगों के पुराने विस्तार को लेकर सवाल उठाए गए थे। न्यायालय ने उद्योगों के खिलाफ न तो कोई प्रतिकूल आदेश पारित किया और न ही पुराने विस्तार के संबंध में किसी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इससे करीब छह वर्षों से चली आ रही कानूनी अनिश्चितता का अंत हो गया है।

सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को फिरोजाबाद के ग्लास उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लंबे समय से पुराने विस्तार से जुड़े मामलों को लेकर उद्योग संचालकों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। अब इन मामलों में राहत मिलने से उद्योगों को बड़ी कानूनी राहत मिली है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि भविष्य में उद्योगों की स्थापना, विस्तार अथवा स्थानांतरण से जुड़े मामलों पर पहले से निर्धारित विशेषज्ञ-आधारित व्यवस्था के तहत विचार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पुराने विस्तार को लेकर लंबित मामलों के कारण बनी कानूनी अनिश्चितता दूर हुई है। उद्योग क्षेत्र से जुड़े लोगों का मानना है कि इससे ग्लास उद्योगों को स्थिरता मिलेगी और भविष्य में उद्योगों से संबंधित मामलों के निस्तारण के लिए स्पष्ट व्यवस्था के तहत आगे बढ़ा जा सकेगा।

 

Ravi Kumar
Ravi Kumar
Articles: 343

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *