फिरोजाबाद। एसएसपी के निर्देशन में चलाएं जा रहे ऑपरेशन कर्न्वेशन अभियान में ठोस साक्ष्य सबूतों के आधार पर विद्वान न्यायाधीश ने गैगस्टर के एक अभियुक्त को पांच वर्ष की सजा सुनाते हुए दस हजार रू. का जुर्माना किया है। थाना रामगढ़ में वर्ष 2020 में वांछित गैगस्टर के अभियुक्त विशम्भर पुत्र दाताराम निवासी खंजापुर को एडीजे नौ ने ठोस साक्ष्य सबूतोे के आधार पर ठोसी ठहराते हुए पांच वर्ष का कारावास, दस हजार रू. का जुर्माना किया है। सजा दिलाने में अभियोजक मुरारीलाल लोधी, कोर्ट पेरोकार सुनील कुमार सहयोग रहा।
फिरोजाबाद: गैगस्टर के आरोपी को पांच वर्ष कारावास
