फिरोजाबाद: मंद बुद्धि युवती से दुष्कर्म करने वाले आरोपी का आजीवन कारावास

फिरोजाबाद: मंद बुद्धि युवती से दुष्कर्म करने वाले आरोपी का आजीवन कारावास


फिरोजाबाद। बकरी चराने गई मंद बुद्धि युवती से दुष्कर्म के मामले में विद्वान न्यायधीश ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए एक लाख रू. का जुर्माना लगाया है।  थाना नगला सिंघी  में 13 अक्टूबर 2023 की दोपहर में वादी की 24 वर्षीय भतीजी खेत में बकरी चराने गई थी। शाम चार बजे सूचना मिली कि उसकी भतीजी खेत में घायल अवस्था में पड़ी है। इस पर उसे सरकारी ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। जांच और बयान के बाद गांव के विपिन यादव उर्फ विपन के विरुद्ध दुष्कर्म, एससी-एसटी एक्ट समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने विपिन को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। विवेचक ने जांच के बाद उसके विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की सुनवाई न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) नवनीत कुमार गिरी की कोर्ट में हुई। अभियोजन की तरफ से एडीजीसी नरेंद्र सिंह सोलंकी ने पक्ष रखा। न्यायालय ने विपिन यादव को दोषी ठहराते हुए अर्थदंड की 50 प्रतिशत राशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देने के आदेश दिए।