फिरोजाबाद: 25 पूर्व हुई हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास

फिरोजाबाद। एसएसपी सौरभ दीक्षित के निर्देशन में चलाएं जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान में पुलिस की पैरवी और ठोस साक्ष्यों के आधार पर विद्वान न्यायाधीश ने 25 वर्ष पूर्व हुई हत्या के दो आरोपियों का आजीवन कारावास, 50-50 हजार रू. का जुर्माना और एक अन्य मुकदमें में एक अभियुक्त को तीन वर्ष तीन माह की सजा सुनाते हुए दस हजार रू. का अर्थदंड लगाया है। 

थाना रामगढ़ क्षेत्र में 25 वर्ष पूर्व वर्ष 2000 में हत्या हुई थी, जिसका मुकदमा  धारा 302 के तहत दर्ज हुआ था। विद्वान न्यायाधीश ने साक्ष्यों के आधार पर लिल्लू पुत्र असमुद्दीन निवासी शीतल खाँ थाना रसूलपुर, कलाम पुत्र अब्दुल सलाम निवासी ताडो वाली बगिया थाना रामगढ़ को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए  50-50 हजार रुपये का जुर्माना किया है। सजा दिलाने में अभियोजक नरेन्द्र सोलंकी, कोर्ट पैरोकार सुनील कुमार का योगदान रहा है।

वहीं दूसरी घटना थाना शिकोहाबाद में तीन वर्ष पूर्व हुए मुकदमें में गैंगस्टर के अभियुक्त सोनू उर्फ सिद्धू पुत्र राजकुमार निवासी डम्पिंग ग्राउण्ड सतेन्द्र कोल्ड स्टोर मैनपुरी रोड थाना शिकोहाबाद को 03 वर्ष 03 माह का कारावास एवं 10 हजार का जुर्माना किया है।  सजा दिलाने में अभियोजक मुरारीलाल कोर्ट पैरोकार वेदपाल सिंह का रहा।