फिरोजाबाद। एसएसपी के निर्देशन में चलाएं जा रहे कर्न्विेशन अभियान में दो आरोपियों को विद्वान न्यायाधीश ने तीन व साढ़े तीन वर्ष का कारावास सुनाते हुए जुर्माना किया है। थाना रामगढ़ में 19 वर्ष पूर्व गैगस्टर के अभियुक्त दिलफूल पुत्र चुन्ने खां निवासी नगला कोठी थाना रामगढ़ को एडीजे-9 अर्चना गुप्ता ने दोषी ठहराते हुए साढ़े तीन वर्ष की सजा सुनाकर दस हजार रू. का जुर्माना किया हैै। सजा दिलाने में अभियोजक मुरारीलाल लोधी, कोर्ट पेरोकार सुनील कुमार का योगदान रहा। पॉक्सों एक्ट के आरोपी को न्यायाधीश ने तीन वर्ष की सजा सुनाते हुए दस हजार 500 रू. का जुर्माना किया। थाना पचोखरा में सात वर्ष पूर्व दर्ज हुए मुकदमंें मुख्य आरोपी बौवी पुत्र रामप्रकाश निवासी देवखेड़ा थाना पचोखरा को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष की सजा सुनाई है।
फिरोजाबाद: दो आरोपियों को साढे तीन, तीन वर्ष का कारावास

