फिरोजाबाद। नाबालिंग बालिका से ढाई वर्ष पूर्व दुष्कर्म करने वाले आरोपी को विद्वान न्यायाधीश ने ठोस सबूत और साक्ष्यों के आधार पर आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 50 हजार रू. का जुर्माना किया है। थाना नारखी के काशीराम कॉलौनी गढी छत्रपति निवासी की नाबालिंग पुत्री के साथ कॉलौनी के राजेश पुत्र मुन्नीलाल ने 21 अक्टूबर 2023 को बहला फुसलाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना की रिपोर्ट बालिका की मॉ ने दर्ज कराई। पुलिस टीम ने छापा मारकर अभियुक्त राजेश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 20 दिन में विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया। विद्वान न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई करते हुए शनिवार को आरोपी को ठोस साक्ष्य सबूतों के आधार पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 50 हजार रू का जुर्माना लगाया है। सजा दिलाने में तत्तकालीन सीओ टूंडला अनिवेश कुमार, अभियोजक संजीव शर्मा, कोर्ट पेरोकार देवेंद्र सिंह का योगदान रहा।
