फिरोजाबाद। एसएसपी के निर्देशन में चलाएं जा रहे ऑपरेशन कन्विेशन अभियान में ठोस पैरवी और साक्ष्यो के आधार विद्वान न्यायाधीश ने बालक एवं बालिका की हत्या के आधा दर्जन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए का जुर्माना लगाया है।
थाना रामगढ़ के मौहल्ला कश्मीरी गेट निवासी राशिद का छह वर्षीय पुत्र अजूबर 20 दिसम्बर 2023 की हत्या हुई थी, जिसका शव कोहिनूर रोड से बरामद हुआ था। हत्या की रिपोर्ट मृतक के पिता राशिद पुत्र असलम ने बिलाल पुत्र अनवार निवासी कश्मीरी गेट, हासिम पुत्र गफूर निवासी कोहिनूर रोड के विरूद्व धारा 302, 364, 120बी के अंतर्गत दर्ज कराई थी। पुलिस द्वारा की गई ठोस पैरवी एवं साक्ष्यों के आधार पर विद्वान न्यायाधीश ने दोनो अभियुक्त को आजीवन करावास की सजा सुनाई है। वहीं दो-दो लाख का अर्थदंड लगाया है। सजा दिलाने में अभियोजक नरेंद्र राठौर, पैरोकार सुनील कुमार सहयोग रहा।
दूसरे मुकदमें की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने चार अभियुक्तों को हत्या के मामले में ठोसी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए चारो अभियुक्तो पर एक लाख दस हजार- एक लाख दस हजार रू. का जुर्माना लगाया है। थाना उत्तर के मौहल्ला सरजीवन नगर निवासी जोनी पुत्री सत्यप्रकाश का क्षति विच्छद शव जलेसर रोड सनी देव मंदिर के पास खेतों में 18 मई 2024 को बरामद हुआ था। जिसकी रिपोर्ट मृतका के भाई लकी ने ज्ञानवती, जयसिंह यादव, प्रांशु जाटव, योगेश कुमार जाटव के विरूद्व धारा 302, 201, 120 बी, एससी-एसटी एक्ट के विरूद्व कराई थी। न्यायाधीश ने चारो आरोपियो ंपर दोष साबित होने पर आजीवन करावास की सजा सुनाई है।

