फिरोजाबाद: दहेज एक्ट के एक अभियुक्त को तीन वर्ष की सजा

फिरोजाबाद। एसएसपी के निर्देशन में जनपद में चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान में मॉनिर्टिंग सेल की प्रभावी पैरवी एवं ठोस साक्ष्य संकलन के आधार पर विद्वान न्यायाधीश को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष की सजा सुनाकर छ हजार रू जुर्माना किया है। थाना टूंडला में दहेज का मुकदमा पांच वर्ष पूर्व धारा 498ए, 306 के अभियुक्त सुखवीर पुत्र बहादुर सिंह निवासी सिरौलिया थाना टूण्डला को नामजद किया था। विवेचना अधिकारी ने विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में भेज दिया था। न्यायालय एफटीसी-प्रथम ने मुकदमें की सुनवाई करते हुए अभियुक्त को दोषी पाए जाने पर तीन वर्ष की सजा सुनाकर छ हजार रू जुर्माना किया है। सजा दिलाने में अभियोजक मनोज कुमार शर्मा, कोर्ट पैरोकार हरेन्द्र शर्मा का योगदान रहा है ।