फिरोजाबाद। एसएसपी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा की गई प्रभावी पैरवी एवं ठोस साक्ष्य संकलन के आधार पर 20 साल पूर्व हुई विवाहिता की हत्या के मामले में विद्वान न्यायाधीश ने 10-10 वर्ष की सजा सुनाते हुए 15-15 हजार का जुर्माना किया है।
थाना रजावली में वर्ष 2005 में विवाहिता की हत्या हुई थी। जिसमें धारा 498ए/304बी/3/4 दहेज अधिनियम एक्ट के अंतर्गत अभियुक्त पति पुष्पेन्द्र पाल, ससुर सुरेन्द्र पाल, सास राजबेटी निवासीगण गांव रजावली को थाना रजावली को नामजद किया था। विद्वान न्यायाधीश ने मुकदमे की सुनवाई करते हुए तीनों अभियुक्तों को 10-10 वर्ष की सजा, 15-15 हजार का जुर्माना किया।