फिरोजाबाद। शादी समारोह में की गई हर्ष फायरिंग में युवक की गोली लगने से मौत के मामले में विद्वान न्यायाधीश ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए आठ वर्ष की सजा सुनाकर, दो लाख रुपये के अर्थदंड लगाया।
थाना जसराना के गांव नगला मधु निवासी जीवाराम ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि वह और उसका 12 वर्षीय बेटा आदित्य व चचेरा भाई बेताल पड़ोस में आई महावीर सिंह की बेटी की बरात देखने गए थे। इसी दौरान हेम सिंह निवासी नगला मधु आया और फायर कर दिया। गोली लगने से आदित्य घायल हो गया। उपचार के दौरान उसकी मौज हो गई। तहरीर पर पुलिस ने गैरइरादतन हत्या की प्राथमिकी दर्ज की।
विवेचक ने जांच के बाद हेम सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। मामले की सुनवाई न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-दो के न्यायाधीश विमल वर्मा की कोर्ट में हुई। अभियोजन की तरफ से एडीजीसी क्राइम अजय यादव ने पक्ष रखा। न्यायालय ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क, गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर हेम सिंह को दोषी पाया। उसे आठ वर्ष के साधारण कारावास और दो लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

