फिरोजाबाद: दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा

फिरोजाबाद। एसएसपी के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान में पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं ठोस साक्ष्य संकलन के आधार पर सात पूर्व हुई हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को विद्वान न्यायाधीश ने आजीवन कारावस की सजा सुनाते हुए 55-55 हजार का जुर्माना किया है। 

थाना रसूलपुर में वर्ष 2018 में एक व्यक्ति की हत्या हुई थी। धारा 302, 201 में रिपोर्ट लिखाई गई थी। विद्वान न्यायाधीश ने मुकदमें की सुनवाई करते हुए हत्या अभियुक्त ओमवीर पुत्र रनवीर निवासी ओमनगर थाना रसूलपुर अमरचंद्र उर्फ सिंटू पुत्र दीनदयाल निवासी बलरई थाना बलरई जनपद इटावा को न्यायालय द्वारा दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 55-55 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियुक्तगण को सजा दिलाने में अभियोजक शैलेन्द्र प्रताप सिंह, कोर्ट पैरोकार कैलाश तिवारी का योगदान रहा।