फिरोजाबाद: दो मुकदमों के आठ अभियुक्तों को कारावास

फिरोजाबाद। एसएसपी के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान में मॉनिर्टिग सेल द्वारा की गई प्रभावी पैरवी एवं ठोस साक्ष्य आधार पर विद्वान न्यायाधीशों ने आठ अभियुक्तों को सजा सुनाते हुए जुर्माना किया है। 

थाना रामगढ़ में 2022 में पंजीकृत हुए मुकदमें धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त अरमान उर्फ गुड्डू पुत्र चमन खां, साबिर पुत्र मुन्ना, शफीक पुत्र दीन मोहम्मद निवासीगण अब्बास नगर थाना रामगढ़ को अपर जिला जज 9 गैंगस्टर कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए तीनों को 02 वर्ष 09 माह की सजा सुनाते हुए 10-10 हजार का जुर्माना किया है। सजा दिलाने में अभियोजक मुरारी लाल, कोर्ट पैरोकार सुनील कुमार का योगदान रहा है।

थाना शिकोहाबाद में वर्ष 2020 में पंजीकृत मुकदमें की धारा 147, 148, 149, 452, 323, 324, 354, 504, 506 के अभियुक्तों रामखिलाड़ी पुत्र भूपसिंह, रामनरेश पुत्र चैब सिंह, श्रीकृष्ण पुत्र एवरन सिंह, आकाश पुत्र एवरन सिंह, अशोक पुत्र सौदानी निवासीगण नगला राजाराम थाना शिकोहाबाद को न्यायालय पॉक्सो तृृतीय जज द्वारा दोषी पाते हुए 03-03 वर्ष का कारावास व 06-06 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। सजा दिलाने में अभियोजक अजमोद चैहान, कोर्ट पैरोकार वेदपाल सिंह का सहयोग रहा।