फिरोजाबाद: दो वर्ष पूर्व हुई महिला की गोली मारकर हत्या में दोषी को आजीवन कारावास

फिरोजाबाद। दो वर्ष पूर्व महिला की गोली मारकर हत्या के मामले में दोषी को विद्वान न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सनतो हुए 25 हजार रुपये का जुर्माना किया है।

थाना उत्तर क्षेत्र में 20 मई 2023 को देशपाल सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि वह 25 वर्ष से किराए पर रहकर फैक्ट्री में नौकरी करता है। घर पर पत्नी सुधा और वह दोनों ही रहते थे। उसकी पत्नी को जिला अस्पताल जाना था। वह दाऊदयाल कालेज के पास पत्नी का इंतजार कर रहा था। तभी पता चला कि तिलक नगर में सिद्धेश्वर मंदिर के बगल वाली गली में उसकी पत्नी की तीन गोलियां मारकर हत्या कर दी गई है। अज्ञात में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच की। जांच के बाद आकाश निवासी नगला पान सहाय थाना उत्तर को मुठभेड में गिरफ्तार कर जेल भेजा। जांच के बाद आकाश के विरुद्ध आरोपत्र दाखिल किया गया।

मामले की सुनवाई सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या दो के न्यायाधीश सर्वेश कुमार पांडेय की कोर्ट में हुई। अभियोजन की तरफ से एडीजीसी क्राइम अवधेश कुमार शर्मा ने पक्ष रखा। दोनों पक्षों के अधिक्ताओं के तर्कों एवं साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने आकाश को हत्या के मामले में दोषी पाया। जबकि धारा 307 और आर्म्स एक्ट में दोषुक्त करार दिया। उसे हत्या के मामले में आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।