फिरोजाबाद। एससएपी के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्क्विशन अभियान मेें पुलिस की पैरवी एवं ठोस साक्ष्यों के आधार पर सात वर्ष पूर्व हुई मारपीट के मुकदमें में विद्वान न्यायाधीश ने 10 वर्ष का कारावास सुनाते हुए 20 हजार रू जुर्माना किया है।
थाना रामगढ क्षेत्र में वर्ष 2018 में मारपीट का मुकदमा धारा 326ए में दर्ज हुआ था। जिसके अभियुक्त रविन्द्र कुमार पुत्र आशाराम निवासी नगला भदौरिया जसवंतनगर इटावा को विद्वान न्यायाधीश ने दोषी पाते हुए 10 वर्ष की सजा सुनाई है। सजा दिलाने में अभियोजक प्रिय प्रताप सिंह, कोर्ट पैरोकार सुनील कुमार का सहयोग रहा।

