फिरोजाबाद: एक आरोपी को तीन वर्ष का कारावास

फिरोजाबाद। जनपद में एसएसपी के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान में पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं ठोस साक्ष्य संकलन के आधार पर विद्वान न्यायधीश ने एक अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए 3 वर्ष की सजा सुनाकर, पांच हजार रू का जुर्माना किया है।

थाना उत्तर में तीन वर्ष पूर्व दर्ज हुए 307 के मुकदमें में अभियुक्त मनवीर सिंह उर्फ मन्नू पुत्र बोदल सिंह निवासी रहमापुर सयावली थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर को न्यायालय एडीजे-04 द्वारा दोषी पाते हुए 03 वर्ष के कारावास एवं 5,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अभियुक्त को सजा दिलाने में अभियोजक भूपेन्द्र सिंह राठौर, कोर्ट पैरोकार कैलाश कांत का योगदान रहा।