फिरोजाबाद। एसएसपी के निर्देशन में आॅपरेशन कन्विक्शन अभियान में प्रभावी पैरवी एवं ठोस साक्ष्य संकलन के आधार पर 17 वर्ष पूर्व हुई हत्या के चार आरोपियों को विद्वान न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 54-54 हजार रू जुर्माना किया है।
थाना नसीरपुर में वर्ष 2008 में एक हत्या हुई थी। जिसकी रिपोर्ट धारा 147, 148, 149, 302 विनेश पुत्र सत्यप्रकाश, अरविंद पुत्र महिपाल सिंह, पप्पू उर्फ धर्मवीर पुत्र रामव्रेश, महेश पुत्र किताब सिंह निवासीगण नगला नया हरिहा थाना नसीरपुर के खिलाफ दर्ज कराई थी।
पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही ठोस सबूतों के आधार पर विद्वान न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 54-54 हजार का जुर्माना किया। सजा दिलाने में अभियोजक राजीव उपाध्याय, कोर्ट पैरोकार मनमोहन सिंह का योगदान रहा है।