फिरोजाबाद। एसएसपी द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कनिक्शन अभियान में मॉनिर्टिंग सेल द्वारा की गई प्रभावी पैरवी, ठोस साक्ष्य सबूतों के आधार पर पांच वर्ष पूर्व हुई हत्या के दो अभियुक्तों को विद्वान न्यायाधीश ने दो षी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 55-55 हजार का जुर्माना किया है।
थाना दक्षिण के मोहल्ला मालवीय नगर में पांच वर्ष पूर्व एक हत्या हुई थी। जिसमें धारा 302, 201 के तहत अभियुक्त बबलू पुत्र रामभरोसी, विजय पुत्र हरिओम निवासी मालवीय नगर थाना दक्षिण के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा चल रहा था। अपर जिला जज प्रथम दोनों अभियुक्तों को हत्या दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाकर 55-55 हजार का जुर्माना किया है। अभियुक्तों कों सजा दिलाने में अभियोजक शैलेन्द्र प्रताप सिंह, कोर्ट पैरोकार लक्ष्मण सिंह का सहयोग रहा।