फिरोजाबाद: हत्या के मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास

-कोर्ट ने तीसरे आरोपी को 6 साल की सजा सुनाई

फिरोजाबाद। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत एक महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है। कोर्ट नंबर-2 ने हत्या के एक मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। धर्मवीर और अनीता देवी को आजीवन कारावास के साथ-साथ 35-35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। तीसरे आरोपी रोशन सिंह को 6 वर्ष की कैद और 10 हजार रुपये का अर्थदंड दिया गया है।

यह मामला थाना खैरगढ में 2019 में दर्ज हुआ था। मुकदमा संख्या 93/2019 में धारा 302/34/201 के तहत केस दर्ज किया गया था। दोषी धर्मवीर सुभाष यादव का पुत्र है और अनीता देवी स्वर्गीय भूरी सिंह की पत्नी हैं। दोनों बबाइन, थाना खैरगढ, फिरोजाबाद के निवासी हैं।

उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर चल रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत यह कार्रवाई की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के मार्गदर्शन में मॉनिटरिंग सेल ने मजबूत साक्ष्य जुटाए। अभियोजक अवधेश शर्मा और कोर्ट पैरोकार हेड कांस्टेबल योगेश शर्मा की टीम ने इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।