टूंडला। गांव बछगांव में 26 मई को 8 वर्षीय बालिका अपने ननिहाल छुट्टीयां मनाने हाथरस जिले के माहोंखास से आई थी,जो कक्षा 8 की छात्रा थी। उसको किसी दरिंदे की नजर लगी और 17 जुलाई को पड़ोस के रहने वाले कौशल ने मासूम को चाऊमीन के बहाने अपने घर बुलाकर उसके साथ दरिंदगी की सारी हदें पार करते हुए मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना घटित की। उसने पहले बिटिया के साथ दुष्कर्म किया और फिर उसका गला दबा कर उसकी हत्या कर दी।
इसके संबंध में आरोपियों की गिरफ्तारी व सुसंगत धाराओं में थाना नारखी पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके संबंध में न्याय के लिए नाना सुखदेव गुप्ता के द्वारा कैंडल मार्च भी निकाला गया था। सुखदेव गुप्ता का कहना था कि हमें हमारी बेटी के न्याय के लिए हत्यारों को फांसी होनी चाहिए। इसी क्रम में न्यायालय द्वारा 43 दिन बाद मासूम बच्ची के परिजनों को न्याय मिला है। मुख्य आरोपी कौशल पुत्र अर्जुन सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और अन्य तीनों आरोपी युवकों को सात-सात साल की सजा मिली है। गुनहगारों की सजा का ऐलान सुनते ही पीड़ित परिवार की आंखों से खुशी के आंसू और दर्द झलक उठा है।