फिरोजाबाद: 20 लाख की फिरौती मांगने वाले चार अपहरणकर्ता को दस-दस वर्ष का कारावास 

फिरोजाबाद: 20 लाख की फिरौती मांगने वाले चार अपहरणकर्ता को दस-दस वर्ष का कारावास 

फिरोजाबाद। हिमायूपुर क्षेत्र से जुड़े बहुचर्चित अपहरण कांड में आखिरकार कानून की जीत हुई है। एडीजे फर्स्ट कोर्ट ने करीब तीन साल चार माह की लंबी सुनवाई के बाद चारों अपहरणकर्ताओं को दोषी करार देते हुए सख्त सजा सुनाई है। कोर्ट के इस फैसले से पीड़ित परिवार ने राहत की सांस ली है और न्याय व्यवस्था पर भरोसा और मजबूत हुआ है। कोर्ट ने चारों आरोपियों को 10-10 साल और 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। 

11 सितंबर 2022 को थाना दक्षिण क्षेत्र के हिमायूपुर निवासी संजू बाबू राठौर पुत्र रमेश चंद्र ने अपने साथियों विशाल उर्फ राजू, देवेंद्र (मौसी का बेटा) और संजय पुत्र जाहर सिंह के साथ मिलकर अपने ही चचेरे साले राजेंद्र सिंह राठौर पुत्र जयपाल सिंह, निवासी महावीर नगर, थाना दक्षिण का अपहरण कर लिया था। अपहरण के बाद आरोपियों ने पीड़ित परिवार से 20 लाख रुपये की फिरौती की मांग की, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपहृत राजेंद्र सिंह को अलीनगर कैंजरा राजा का ताल, थाना टूंडला क्षेत्र से सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस ने चारों अभियुक्तों को हथियारों और चार पहिया वाहन के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

इस मामले में सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह रहा कि मुख्य आरोपी संजू बाबू राठौर भारतीय थल सेना में तैनात था। करीब तीन वर्ष से अधिक समय तक चले मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने ठोस साक्ष्य और गवाह पेश किए। जिसके आधार पर अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी करार दिया। कोर्ट के फैसले से न सिर्फ पीड़ित परिवार को न्याय मिला, बल्कि अपराधियों के हौसले भी पस्त हुए हैं। पूरे प्रकरण में फिरोजाबाद पुलिस और थाना दक्षिण पुलिस की भूमिका सराहनीय रही। उनकी तत्परता और प्रभावी कार्रवाई से न केवल अपहृत की जान बचाई जा सकी, बल्कि एक संगठित अपराध का भी पर्दाफाश हुआ।